पंजाब में नाबालिग नहीं चला पाएंगे वाहन, माता-पिता को हो सकती हैं जेल, इस दिन से लागू होगा नियम

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पंजाब में अब नाबालिगों के गाड़ी चलाने पर सख्ती कर दी गई है। 18 से कम उम्र के लड़के और लड़कियों का टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाने पर उनके अभिभावकों पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में 18साल से कम उम्र के बच्चों पर स्कूटर, बाइक या कार चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इन नियमों को तोड़ने पर नाबालिग बच्चे की जगह पिता को भारी भरकम चालान का सामना करना पड़ सकता है.। वहीं इसके लिए पिता को जेल भी जाना पड़ सकता है. विभाग की ओर से जल्द ही सख्त कार्रवाई नियम लागू किये जायेंगे। नाबालिग के पकड़े जाने पर माता या पिता को 3साल की कैद या 25000रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं अगर किसी दूसरे का वाहन चलाते नाबालिग पकड़ा गया तो वाहन मालिक के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों ने जारी किया आदेश

पंजाब के ADGP (ट्रैफिक) ने इस संबंध में सभी जिलों के SSP और पुलिस कमिश्नरों को ऑर्डर जारी कर दिए हैं। ADGP के ऑर्डर के मुताबिक 31जुलाई के बाद अगर कोई अंडरएज ड्राइविंग यानी 18साल से कम उम्र का बच्चा दोपहिया या कार चलाता है तो उसके मां-बाप या फिर वाहन मालिक पर कार्रवाई होगी। इस बारे में पुलिस कमिश्नरों और सभी SSP को पूरे जुलाई महीने में अवेयरनेस ड्राइव चलाने को कहा गया। जिसमें वह मां-बाप और वाहन मालिकों को जागरूक करें।

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